प्रदीप शर्मा, DASTAK TODAY
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अभिवंचित् समूह के 06 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से लाभांवित करने तथा जिसका उद्देश्य 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना. छः वर्ष के सभी बच्चों का नामांकन करवाना. कक्षा 1-8 तक की शिक्षा को ‘प्राथमिक शिक्षा’ के रूप में परिभाषित करना. प्राथमिक शिक्षा पूरा होने से पहले किसी भी बच्चे को कक्षा में रोका नहीं
जाना है। उक्त योजना के सफल क्रियाँवयन हेतु प्रत्येक वर्ष अनुदान स्वरूप राशि मुहैया कराई जाती रही है परंतु किशनगंज जिले मे कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा तत्संबंधी योजना से आच्छादित छात्रों एवं अभिभावकों के साथ धोखाधड़ी कर राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के अतिरिक्त शुल्क वसूली का मामला संज्ञान मे आया है जिसका अखिल भारतीय विधार्थी घोर विरोध करता है एवं मांग करता है कि-शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदधिकारी जिनके कार्यकाल मे गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कठोर कारवाई की जाय एवं हकमारी छात्रों को ब्याज सहित राशि उपलब्ध कराई जाय।
विज्ञापन